भोपाल : मध्य प्रदेश में बढते कोरोना वायरस को देखते हुए जिसमे भोपाल और जबलपुर में तेजी से फैल रहा है जिसके कारण इन दो जगह पर कर्फ्यू लगा दिया गया है जिसका सख्ती से पालन किया जायगा | प्रदेश में अन्य जगह पर लॉकडाउन कर दिया गया है इसी के मद्देनजर ऐसे में कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों के बंद रहने और कर्मचारियों व कर्मकारों के अनुपस्थित रहने पर उनकी सेवा समाप्ति, छंटनी या सर्विस ब्रेक नहीं किया जाएगा। न ही उनके वेतन में कटौती की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त आशुतोष अवस्थी ने कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों को परिपत्र जारी कर लॉकडाउन के प्रतिबंधों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि कारखाना, दुकान या व्यापारिक संस्थान बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन या अन्य देय, वैधानिक स्वत्व में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी।
अगर कोई कर्मचारी पहले से अवकाश है और वह संस्था में उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो उसका सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े कारखानों, दुकानों व संस्थानों जैसे खाद्य सामग्री निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, दवा, फार्मा निर्माण, मास्क, सैनिटाइजर निर्माण, अस्पताल, चिकित्सा उपकरण दुकान, पेट्रोल पंप, टिफिन सेवा आदि में कार्यरत कर्मकारों को संक्रमण से बचाने के लिए सुरक्षा उपकरण, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन अदि उपलब्ध कराए जाएंगे।
कार्य के दौरान अगर कोई कर्मचारी बीमार होता है तो उसे तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर नि:शुल्क इलाज कराया जाएगा।