मुंबई की विशेष मादक द्रव्य अदालत ने कॉर्डेलिया क्रूज मादक द्रव्य मामले में आर्यन खान और दो अन्य अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट तथा मॉडल मुनमुन धमेचा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तीन अक्टूबर को मादक द्रव्य रखने और उसका सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आर्यन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
डिटेल ऑर्डर मिलने के बाद आर्यन की तरफ से अमित देसाई और सतीश मानशिंदे जस्टिस नितिन सांबरे के कोर्ट रूम में जमानत याचिका मेंशन करने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक हाईकोर्ट की ये बेंच उठ चुकी थी। इसके बाद मानशिंदे ने कहा, 'अब तक हम याचिका दायर नहीं कर पाए हैं, जब याचिका दायर होगी तब आपको बताएंगे।' वहीं, अमित देसाई ने कहा, 'हम कल फिर जमानत याचिका दायर करने की कोशिश करेंगे।'
आर्यन खान के वकील अमित देसाई और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी बेल एप्लिकेशन के लिए हाईकोर्ट पहुंची थीं। मुनमुन धमीचा के वकील अली काशिफ खान भी हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन देरी हो जाने की वजह से किसी की भी याचिका दाखिल नहीं हो पाई।