Hindi News Portal
राज्य

राजस्थान में दो करोड़ रुपए रिश्वत लेते एएसपी दिव्या मित्तल गिरफ्तार, सरकार ने निलंबित किया

जयपुर 19 जनवरी, : दो करोड़ रुपए रिश्वत मामले में गिरफ्तार अजमेर एसओजी इकाई की एएसपी दिव्या मित्तल को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गृहमंत्रालय ने आज ही इस बारे में आदेश जारी किए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने अजमेर में एएसपी दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था। उदयपुर, अजमेर समेत उनके पांच ठिकानों पर छापे मारे थे।
गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि आरपीएस, तत्कालीन एएसपी अजमेर दिव्या मित्तल के खिलाफ 16 जनवरी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। वे अभी पुलिस अभिरक्षा में है। अत: राजस्थान सिविल सेवाएं अधिनियम में शामिल प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16 जनवरी से निलंबित किय जाता है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में दवा फैक्ट्री के मालिक से 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में जयपुर भष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो टीम ने अजमेर में 16 जनवरी को एएसपी दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिव्या का दलाल सुमीत अभी फरार है। दो करोड़ की रिश्वत मांगने के बाद पीडि़त से 50 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। यह राशि दो किश्तों में अदा करनी थी। पहली किश्त देते वक्त यह मामला खुला था। हालांकि एसीबी का ट्रेप फेल हो गया था, लेकिन शिकायत का सत्यापन हो गया था।
इसके बाद एसीबी ने कार्रवाई की थी। इसके बाद दिव्या मित्तल के पांच से अधिक ठिकानों पर तलाशी ली थी। इस मामले में दिव्या मित्तल ने उच्च अधिकारियों का नाम भी लिया था। इसके बाद से ही इस मामले में एसीबी की ओर से दिव्या मित्तल और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है।

 

19 January, 2023

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंच पर भाषण के दौरान जूता फेंक कर हमला किया
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।