Hindi News Portal
राज्य

नहीं एम्बुलेंस के पैसे,नही होने से पिता ने बेटे की लाश बैग में रख 200 KM का सफर किया ।

सिलीगुड़ी 15 मई : पश्चिम बंगाल से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है जहां एक पिता को अपने मासूम बच्चे का शव एक झोले में रखकर बस से 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना पड़ा। इसकी एक मात्र वजह यह थी कि गरीब पिता के पास एंबुलेंस ड्राइवर को देने के लिए पैसे नहीं थे। इस दौरान सरकारी एंबुलेस सर्विस ने भी उनकी मदद नहीं की। इस घटना ने सभी को झंकझोर कर रख दिया है और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं।
बताया जा रहा है कि शख्स विभिन्न बसों की यात्रा करके अपने घर पहुंचा। शख्स का दावा है कि उसे सरकारी एंबुलेंस नहीं मिली। प्राइवेट एंबुलेंस के लिए 8 हजार रुपए डिमांड की गई थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। उधर, इस मामले में अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि शख्स ने एंबुलेंस की मांग ही नहीं की। पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी और टीएमसी आमने-सामने हो गई है।
मामला पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले का बताया जा रहा है। आरोप है कि कालियागंज के डांगापात्रा गांव निवासी आशिम देब शर्मा को कुछ दिन पहले अपने जुड़वा बेटों को कालियागंज राजकीय सामान्य अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। अस्पताल ने छह महीने के जुड़वा बच्चों को रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां से उन्हें दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (NBMCH) में फिर से रेफर कर दिया गया। एनबीएसीएच उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा अस्पताल है।
जानकारी के अनुसार, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गुरुवार को शर्मा की पत्नी एक बच्चे के साथ घर लौटी। हालांकि, शर्मा को वापस रहना पड़ा क्योंकि दूसरा बच्चा अभी भी भर्ती था। शनिवार शाम उस बच्चे की मौत हो गई। मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा, “मुझे शव-वाहन नहीं मिला और निजी एम्बुलेंस ऑपरेटरों ने 8000 रुपये की मांग की। मैं एक गरीब प्रवासी श्रमिक हूं और मैं राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं था। फिर मैंने अपने बेटे के शव को अपने बैग में रखा और सिलीगुड़ी से रायगंज और फिर कालियागंज बस से यात्रा की।
सिलीगुड़ी से कालियागंज की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। शर्मा ने आगे कहा, “मैंने बच्चों के इलाज पर 16000 रुपये पहले ही खर्च कर दिए थे, और मेरे पास बहुत कम पैसा बचा है। कालियागंज से एक स्थानीय भाजपा नेता ने शव को मेरे गांव ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस किराए पर ली।”
उधर, अस्पताल के अधिकारियों ने हालांकि कहा कि शर्मा ने एंबुलेंस के लिए उनसे संपर्क नहीं किया। एनबीएमसीएच के अधीक्षक डॉ संजय मल्लिक ने कहा, “एनबीएमसीएच के पास अपना शव वाहन नहीं है, लेकिन अगर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हमसे अनुरोध करते हैं, तो हम रोगी कल्याण समिति के माध्यम से इसकी व्यवस्था करते हैं. इस मामले में, हालांकि, परिवार के सदस्यों ने हमसे संपर्क नहीं किया।”
शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने बाल चिकित्सा वार्ड के नर्सिंग स्टाफ से शव को एक रात के लिए रखने का अनुरोध किया था ताकि वह अगली सुबह घर लौट सकें। डॉ. संजय मल्लिक ने कहा, “अगर उन्होंने हमसे संपर्क किया होता, तो शव-वाहन की व्यवस्था करने के प्रयास किए गए होते।”
इससे पहले जनवरी में, एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ कथित तौर पर एक वीडियो में देखा गया था, जो जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपनी 72 वर्षीय पत्नी के शव को अपने कंधे पर ले जाते हुए वायरल हुआ था। उसने बाद में बताया था कि एंबुलेंस संचालकों द्वारा मांगे गए किराए का भुगतान करने में वह असमर्थ था।
इस प्रकरण पर बीजेपी ने टीएमसी सरकार को आड़े हाथों लिया हैं। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दोहरी भूमिका निभा रही हैं। “इस बेचारे को अपने बच्चे की लाश को झोले में ढोना पड़ रहा है। उसे कोई एंबुलेंस नहीं मिली। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सुविधा का यह हाल है। यह मामला उत्तर दिनाजपुर जिले का है। दुख की बात है, लेकिन यह पश्चिम बंगाल के सभी जिलों की वास्तविकता है।’

15 May, 2023

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंच पर भाषण के दौरान जूता फेंक कर हमला किया
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।