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आजम खान को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई,

रामपुर 16 जुलाई ; समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। सपा नेता ने यह हेट स्पीच 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। जिसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर अब जाकर उन्हें दोषी करार दिया गया है। उन्हें शनिवार को दो साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम को इस मामले में दोषी माना है।
आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नज़र आ रही हैं। आजम फिलहाल जमानत पर बाहर हैं लेकिन सजा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर उनके हालात बदल सकते हैं। इस बीच पिछले दो दिन से आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाए जाने और फिर लौटाए जाने को लेकर यूपी की सियासत गर्म रही। समाजवादी पार्टी सरकार पर आजम को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगा रही है। उधर, अधिकारियों का कहना है कि आजम के खिलाफ अब तक जो भी एक्शहन हुआ है वो नियमों को तोड़े जाने और कानून का उल्लंीघन करने को लेकर ही हुआ है।
बता दें, आजम के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए रामपुर के थाना शहजाद नगर में मामला दर्ज करवाया गया था। तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने यह केस दर्ज कराया था। इसमें मुख्यीमंत्री, रामपुर के तत्कानलीन डीएम और चुनाव आयोग को लक्ष्यर करके भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। मामले में आजम खान की ओर से बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। लम्बीा सुनवाई के बाद कोर्ट ने 15 जुलाई को फैसले की तारीख मुकर्रर की थी। इससे पहले भड़काऊ भाषण के एक अन्य् मामले में आजम खान को राहत मिल चुकी है। इस मामले में भी आजम राहत की आस लगाए बैठे थे लेकिन शनिवार को अदालत ने उन्हेंम दोषी करार देते हुए उनकी उम्मीनदों पर पानी फेर दिया।

16 July, 2023

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंच पर भाषण के दौरान जूता फेंक कर हमला किया
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
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मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।