Hindi News Portal
राज्य

बद्रीनाथ धाम में जमीन विवाद को लेकर एक साधु ने की दूसरे साधु की हत्या, खुद थाने पहुंचकर कबूल किया जुर्म

बद्रीनाथ 02 अगस्त : बद्रीनाथ धाम में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जमीन विवाद को लेकर एक साधु ने हथौड़े से दूसरे साधु की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके बाद आरोपी साधु ने खुद थाने पहुंच कर अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में धर्मशाला के मैनेजर पूरन सिंह की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है जिसमें मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। थानाध्यक्ष कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि मंगलवार दोपहर में साधु मलरेड़ी नवीनरेड़ी उर्फ दत्तचैतन थाने पहुंचा और अपने साथी साधु रामदास उर्फ मोहन कृष्णानंद की हत्या करने की जानकारी दी।
उसने बताया कि शव कमरे में ही रखा है। पुलिस टीम दत्तचैतन की निशानदेही पर बाबा काली कमली धर्मशाला पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। दत्तचैतन ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले गोपेश्वर के पास मंडल में आश्रम के लिए दो नाली भूमि खरीदी थी। इसी जमीन को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। सोमवार रात को करीब साढ़े आठ बजे आरोपी साधु ने अपने हिस्से की जमीन बेचने की बात कही, जिसको लेकर दोनों में फिर विवाद शुरू हो गया।
विवाद इतना बढ़ गया कि दत्तचैतन ने हथौड़े से बाबा रामदास के सिर पर वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। उसने शव को कंबल में लपेटकर अपनी चारपाई के नीचे रख दिया। मंगलवार को पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। चमोली एसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि हत्यारोपी साधु को गिरफ्तार कर लिया गया है। साधु ने खुद ही अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। उसे न्यायायल में पेश किया जाएगा।

02 August, 2023

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंच पर भाषण के दौरान जूता फेंक कर हमला किया
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।