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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा सरकारी अधिकारियों को सिर्फ असाधारण मामलों में ही अदालतों में बुलाया जाए

नईदिल्ली,16 अगस्त ; सुप्रीम कोर्ट में विचार के लिए पेश एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) के मसौदे में केंद्र सरकार ने कहा है कि अदालतों में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत हाजिरी केवल असाधारण मामलों में ही मांगी जानी चाहिए।
एसओपी में कहा गया है, हालांकि, असाधारण मामलों में भी जहां सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति अभी भी अदालत द्वारा मांगी जाती है, अदालत को पहले विकल्प के रूप में वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंस) के माध्यम से पेश होने की अनुमति देनी चाहिए।
एसओपी ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया था कि अदालतों को रिट, जनहित याचिका और अवमानना मामलों जैसे मामलों की सुनवाई के दौरान सरकारी अधिकारियों को तलब करते समय आवश्यक संयम बरतना चाहिए।
एक उदाहरण का हवाला देते हुए, जिसमें पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के आवास और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को अनुचित पोशाक के लिए फटकार लगाई थी, हालांकि वह सफेद कमीज और पतलून पहने हुए थे, केंद्र ने कहा कि अदालतों को पोशाक पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए।
इसके अलावा, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने पूछा था कि क्या अधिकारी ने मसूरी स्थित सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण लिया था और क्या वहां उन्हें यह नहीं बताया गया था कि अदालत में कैसे पेश होना है।
एसओपी में कहा गया, सरकारी अधिकारी अदालत के अधिकारी नहीं हैं और उनके सभ्य कार्य पोशाक में उपस्थित होने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जब तक कि ऐसी उपस्थिति गैर-पेशेवर या उनके पद के लिए अशोभनीय न हो।
इसमें कहा गया है कि सरकारी वकीलों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर कोई अवमानना शुरू नहीं की जानी चाहिए जो हलफनामे या लिखित बयान या अदालत के समक्ष प्रस्तुत जवाब के माध्यम से पुष्टि की गई सरकार के रुख के विपरीत हो।
एसओपी में कहा गया है, अदालत द्वारा किसी विशेष परिणाम का निर्देश देते हुए अनुपालन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, खासकर कार्यकारी क्षेत्र के मामलों पर।
यदि सरकार की ओर से न्यायिक आदेश में बताई गई समय-सीमा को संशोधित करने का अनुरोध किया जाता है, तो अदालत अनुपालन के लिए संशोधित उचित समय-सीमा की अनुमति दे सकती है।
हाल ही में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अवमानना कार्यवाही में अंडमान और निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव को निलंबित कर दिया था, जबकि उपराज्यपाल को अपने स्वयं के कोष से 5 लाख रुपये की राशि जमा करने का आदेश दिया था।
बाद में प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस निर्देश पर रोक लगा दी थी।

16 August, 2023

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