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सुप्रीम कोर्ट लालू की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करेगा

नयी दिल्ली,18 अगस्त ; उच्चतम न्यायालय करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के सिलसिले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, इस मामले पर अगले शुक्रवार, 25 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. के समक्ष मामले का उल्लेख किया। चंद्रचूड़ की पीठ से मुलाकात की और पूर्व विधायक की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।
पिछले साल अप्रैल में, झारखंड उच्च न्यायालय ने डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से निकासी से संबंधित पांचवें चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद को जमानत दे दी थी।
विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल, 2021 और 9 अक्टूबर, 2020 को जारी जमानत आदेशों को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर पहले ही नोटिस जारी कर दिया था, जहां झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व सीएम को संबंधित मामले में जमानत दे दी थी। दुमका कोषागार और चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से धन की निकासी।
अविभाजित बिहार में लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते हुए पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपये का चारा घोटाला हुआ था. यह घोटाला 1996 में सामने आया और पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।
लालू प्रसाद को झारखंड के देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के चार चारा घोटाले के मामलों में दोषी ठहराया गया था। डोरंडा मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

18 August, 2023

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंच पर भाषण के दौरान जूता फेंक कर हमला किया
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।