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अतीक अहमद की 12.42 करोड़ की संपत्ति कुर्क

प्रयागराज ,06 नवंबर : गौसपुर कटहुला में माफिया अतीक की 12.42 करोड़ की बेनामी संपत्ति को आज पुलिस ने कुर्क कर दिया है। एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार पुलिस टीम के साथ गौसपुर कटौहला पहुंचे और फिर कुर्की की कारवाई की।
अतीक की बेनामी संपत्ति पर कुर्की का बोर्ड लगाकर मुनादी करवाई गई। शनिवार को पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट कुर्क करने का आदेश दिया था। माफिया ने लालापुर निवासी राजगीर हुबलाल को आठ साल पहले उसके नाम पर करीब 25 बीघा जमीन अतीक ने दूसरे लोगों से रजिस्ट्री करवाई थी। इसी संपत्ति को खुल्दाबाद थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में चिन्हित किया गया था। इसी जमीन का सौदा करने के लिए जुलाई में अतीक का वकील विजय लखनऊ गया था, जहां से उसे पकड़ा गया था।
पूरामुफ्ती के गौसपुर कटहुला में 12.42 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने के बाद पुलिस की नजर अब अतीक अहमद की दो और संपत्तियों पर है। शाहगंज स्थित बंगाल होटल व 200 वर्ग गज प्लॉट की फाइल तैयार कर ली गई है। अब जल्द ही पुलिस आयुक्त कोर्ट को रिपोर्ट भेजकर इन दोनों संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति मांगी जाएगी।
शाहगंज के मिन्हाजपुर में स्थित बंगाल होटल पर अतीक की हिस्सेदारी का पता पुलिस को पिछले दिनों चला था। जांच की गई तो यह बात सामने आई कि पहले किराये पर होटल चलाने को इसके मालिक से अनुबंध किया गया। इसके बाद अतीक अहमद ने अपने लोगों की मदद से होटल के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। विरोध पर उसे बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में होटल की जमीन को तीन हिस्सों में कराकर बैनामा कराया गया। जिसमें एक हिस्सा अतीक के नाम पर था। इस मामले में शाहगंज थाने में अतीक समेत अन्य लोगों पर एफआईआर भी हुई। हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई।
2008 में बसपा सरकार में होटल को कुर्क किया गया था। हालांकि बाद में अतीक ने इसे मुक्त करा लिया और अपने गुर्गों को इसे रहने के लिए दे दिया। इसके अलावा होटल के पीछे काटजू रोड पर शाइस्ता परवीन के मालिकाना हक वाली 200 वर्ग गज जमीन की भी जानकारी पुलिस को मिली।
जांच पड़ताल में पता चला कि अतीक ने दबंगई से औने-पौने दाम पर यह जमीन शाइस्ता के नाम खरीदी थी। सूत्रों का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में इन दोनों संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी की गई है। प्लॉट की कीमत लगभग सवा करोड़ जबकि बंगाल होटल में अतीक के हिस्से की मालियत लगभग पांच करोड़ मानी जा रही है। ऐसे में छह करोड़ मूल्य की दोनों संपत्तियों को कुर्क करने संबंधी फाइलें तैयार कर ली गई हैं। अब जल्द ही इन्हें पुलिस आयुक्त न्यायालय में भेजा जाएगा। अनुमति मिलते ही इन्हें भी कुर्क किया जाएगा।

06 November, 2023

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सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
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