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सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका, डूंगरपुर केस में दोषी करार; 18 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

रामपुर ,16 मार्च; लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। डूंगरपुर केस में उन्हें दोषी करार किया गया है। 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। इस पूरे मामले में कोर्ट ने पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन को भी दोषी करार दिया है। इस मामले में कुल मिलाकर 4 लोगों को दोषी करार दिया गया है।
दरअसल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोप था कि सरकारी जमीन बताकर 2016 में मकानों को तोड़ दिया गया था। इस मामले में पीडि़तों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था। 2019 में बीजेपी सरकार आने पर रामपुर के गंज थाने में इस मामले में करीब एक दर्जन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे।
आरोप लगाया गया था कि समाज वादी पार्टी की सरकार में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश नगर विकास मंत्री आजम खान के इशारे पर पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली करवाया था। वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त किया गया था।
तत्कालीन समाजवादी सरकार में केबीनेट मंत्री मुहम्मद आज़म खान, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन दोषी पाए गए। रामपुर पहुचे संयुक्त निदेशक अभियान अनिल कुमार राणा ने बताया कि आज मु।अ।सं। 508/19 थाना गंज में आरोपी मुहम्मद आजम खान, अजहर अली, बरकत अली, आले हसन खान को धारा 447, 427, 504 ,506 आईपीसी में दोषी पाया गया। धारा 395, 412 आपीसी का अपराध साबित नहीं पाया गया। शेष अभियुक्तगण जिबरान, फरमान व ओमेन्द्र चौहान को दोषमुक्त किया गया। पूरे मामले में सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।
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16 March, 2024

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंच पर भाषण के दौरान जूता फेंक कर हमला किया
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
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