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संदेशखाली मामला ; कोर्ट ने शेख शाहजहां को 13 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेजा

कोलकाता,01 अप्रैल ; प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर हमले और संदेशखाली में जमीन हड़पने के मामलों में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. प्रवर्तन निदेशालय ने आज यानी सोमवार को शेख शाहजहां को कोलकाता की सत्र अदालत में पेश किया था. इससे पहले पश्चिम बंगाल के संदेशखालि में जमीन हड़पने के मामलों में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख से बशीरहाट सुधार गृह में शनिवार को पूछताछ की.पूछताछ के दौरान केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ कथित तौर पर सहयोग नहीं करने के बाद शेख की गिरफ्तारी दिखाई गई, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं. कोई आरोपी जब न्यायिक हिरासत में हो, उसे अन्यत्र दर्ज किसी अन्य मामले के संबंध में गिरफ्तार दिखाया जा सकता है.। एक अधिकारी ने बताया, हमारे अधिकारियों ने जेल के अंदर उनसे (शेख) पूछताछ की तो उन्होंने सहयोग नहीं किया. इसलिए हमने उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया.बता दें की कथित राशन घोटाला मामले में पांच जनवरी को उनके घर की तलाशी लेने गई ईडी की टीम पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद शेख लापता हो गया था.। 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.। स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां के फरार होने के बाद यौन उत्पीडऩ और जमीन हड़पने का आरोप लगाकर हिंसक प्रदर्शन किया था.कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर संदेशखाली में स्थानीय महिलाओं द्वारा शाहजहां शेख और उसके साथियों पर भूमि-हथियाने और यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद से चर्चा में है. शाहजहां मछलीपालन के कारोबार से जुड़ा हुआ है.

01 April, 2024

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंच पर भाषण के दौरान जूता फेंक कर हमला किया
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।