मुंबई। साल 1993 के मुंबई सीरियल धमाके के मामले में विशेष टाडा अदालत की ओर से सभी आरोपों से बरी किए गए अब्दुल कय्यूम को आज आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया। आर्थर रोड जेल रिहा होने के बाद अब्दुल कय्यूम ने पत्रकारों से बातचीत में कय्यूम ने कहा कि वह देश में ही रहेगा और रोजी-रोटी की खातिर अपना कारोबार शुरु करेगा। कय्यूम ने कहा, मैं (अधिकारियों) से अनुरोध करता हूं कि बेकसूरों को बख्श दिया जाना चाहिए और उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए ।
भारत मेरा देश है, मैं यहीं रहूंगा और रोजी-रोटी की खातिर अपना कारोबार करूंगा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन इस मामले में मुख्य आरोपी है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल बम धमाके में 257 लोग मारे गए थे जबकि 713 अन्य जख्मी हुए थे ।
अदालत ने शुक्रवार को अबु सलेम और मुस्तफा दोसा को आपराधिक साजिश के जुर्म में कसूरवार करार दिया था। दोनों गैंग्स्टरों के साथ फिरोज खान, करीमुल्ला खान, ताहिर मर्चेंट को भी आपराधिक साजिश का दोषी करार दिया गया था ।
आरोपी रियाज सिद्दीकी को टाडा कानून के तहत दोषी करार दिया गया, लेकिन बाकी सभी आरोपों से उसे बरी कर दिया गया ।अदालत ने दोषियों को सजा दिए जाने को लेकर अगली सुनवाई 20 जून को तय की है ।