भोपाल। राजधानी की सीजेएम कोर्ट ने कोर्ट परिसर में देश के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में 18 सिमी आतंकियों को 3 साल कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि इस मामले में आरोपी तीन सिमी आतंकियों की पुलिस इनकाउंटर में मौत हो चुकी है। यह फैसला गुरूवार को सीजेएम राकेश कुमार शर्मा ने सुनाया।
अभियोजन अनुसार घटना 7 मई 2014 की शाम साढ़े चार बजे अदालत मुख्य द्वार पर हुई थी। एएसपी संतोष कौल के नेतृत्व में पुलिस बल की सुरक्षा के बीच 18 सिमी आतंकियों को एडीजे कोर्ट और सीजेएम कोर्ट में लंबित प्रकरणों की पेशी में लाया गया था।
आतंकियों को शाम पेशी के बाद वापस ले जाने के लिए अदालत के मुख्य द्वार पर खड़े जेल वाहन के पास लाया गया। उसी समय आतंकी देशद्रोही नारेबाजी करने लगे। सिमी सरगना अबु फैजल ने सबसे पहले नारेबाजी शुरू की और उसके साथी आतंकी भी नारेबाजी करने लगे।
आतंकी नारेबाजी करते हुए कह रहे थे तालिबान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर से अफगानिस्तान तक हमारा राज होगा। अब मोदी की बारी है।
इस मामले में एएसपी संतोष कौल ने एमपी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
एमपी नगर पुलिस ने सभी आतंकियों के खिलाफ भादवि की धारा 295 क, 153 बी और विधि विरुद्ध कार्यकलाप अधिनियम की धारा 20 के तहत 19 नवंबर 2014 को चालान पेश किया।
पुलिस ने सिमी सरगना अबु फैजल, साजिद गुड्डु, इरफान नागौरी, अब्दुल अजीज, उमेद, सादिक, मो.अकीब, अ.वाहिद, जावेद नागौरी, जुबेर, इकराम अहमद, अ. हबीब, मो. साजिद, रकीब, अब्दुल्ला उर्फ अल्ताफ और इनकाउंटर में मारे गए आतंकी अब्दुल माजिद, खालिद अहमद, अकील खिलजी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।
ढ़ाई साल से ज्यादा चली मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इस घटना के बाद से सभी आतंकियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई