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झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर पर मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी जांच, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

रांची,16 अपै्रल (आरएनएस)। झारखंड सरकार में क्रांगेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ जांच शुरू की है। आलमगीर आलम झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। यह मामला जून 2020 में साहेबगंज के बड़हरवा में हाट बाजार की बंदोबस्ती को लेकर हुए टेंडर विवाद के सिलसिले में दर्ज किया गया है।
आरोप है कि शंभु नंदन नामक एक ठेकेदार पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर इस टेंडर में भाग लेने से रोका गया था। इस मामले में बरहेट के विधायक प्रतिनिधि और झामुमो नेता पंकज मिश्रा का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। इस ऑडियो में विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की ओर से ठेकेदार शंभु नंदन को टेंडर नहीं डालने की चेतावनी दी गयी थी। इसके आधार पर ठेकेदार शंभु नंदन की शिकायत पर मंत्री आलमगीर आलम, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी। हालांकि ठेकेदार शंभु नंदन के खिलाफ भी दो लोगों ने काउंटर एफआईआर की थी। अब इसी मामले में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की है।
ईडी के रांची जोनल ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा ने इस संबंध में नोटिस जारी कर हाट-बाजार टेंडर विवाद के संदर्भ में दर्ज एफआईआर की पूरी जानकारी मांगी है। ईडी ने यह ब्योरा भी मांगा है कि जिस टेंडर को लेकर विवाद था, वह कितनी राशि का था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ईडी इस पहलू पर जांच कर रहा है कि इस मामले में किसी राशि की लेनदेन हुई है या नहीं। वर्ष 2020 में जब इस टेंडर विवाद से जुड़ा ऑडियो वायरल हुआ था, तब मंत्री आलमगीर आलम ने इसे बदनाम करने की साजिश बताया था।

17 April, 2022

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंच पर भाषण के दौरान जूता फेंक कर हमला किया
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।