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राज्य

इंदिरानगर में झाड़ू लगने के बाद भी महापौर को मिली गंदगी

लखनऊ 11 मई महापौर संयुक्ता भाटिया ने इंदिरानगर वार्ड में सफाई कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने सफाई व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर कार्यदायी संस्था स्वच्छकार विकास सेवा संस्थान को निलंबित कर दिया। इसके साथ हो मुंशीपुरवा गांव में नालियों के निर्माण में खराब गुणवत्ता की शिकायत पर नमूना सील कर जांच के लिए भिजवाया।महापौर संयुक्ता भाटिया ने इंदिरानगर वार्ड के अरविंदो पार्क पहुंच कर अफसरों को बुलाया। इसके पश्चात महापौर ने सेक्टर-13 में नाली सफाई का निरीक्षण किया। यहां झाड़ू लगने के बाद भी डस्ट और मिट्टी सडक़ पर जमा थी। इस पर महापौर ने एसएफआइ को झाड़ू सही से लगवाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात महापौर ने मुंशीपुलिया चौराहे पर शौचालय का निरीक्षण किया और शौचालय की सफाई के निर्देश दिये।जब महापौर मुंशीपुरवा गांव पहुंची तो लोगों ने नाली निर्माण में गुणवत्ता की शिकायत की। महापौर ने मौके पर अवर अभियंता सुरेश शर्मा को तलब किया। सुरेश शर्मा ने बताया कि कार्य डूडा से कार्य कराया जा रहा है। महापौर ने कहा कि इसका सै पल लेकर जांच ले लिए भिजवाईये। रिपोर्ट आने बाद वह स्वयं कार्रवाई करायेंगी। इसके पश्चात महापौर ने सेक्टर-डी सरस्वती विद्या मंदिर के पास, सेक्टर-12 कोहिनूर प्लाजा, भागीरथी पार्क, बी ब्लॉक और इरम कॉन्वेंट कॉलेज के पास सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। यहां पर महापौर को नालियां कूड़े से लबालब मिलीं। यहां पर समस्त मोहल्लों का हाल यही था। इस पर महापौर ने सुपरवाइजर अनिल को कड़ी फटकार लगाई। महापौर ने जोनल सेनेटरी अफसर राकेश पर भी नाराजगी जाहिर की और सफाई कराकर फोटो भेजने के निर्देश दिए।

 

12 May, 2022

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंच पर भाषण के दौरान जूता फेंक कर हमला किया
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।