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गूगल पर ज्ञानवापी मस्जिद का नाम बदलने की कोशिश, बेंगलुरु स्कूल के पूर्व छात्रों के पास आया ई-मेल

बेंगलुरु ,25 मई देश में इन दिनों वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद-मंदिर का विवाद चर्चाओं में है। वाराणसी की जिला अदालत इस पूरे मामले में सुनाई कर रही है। इस बीच अब खबर सामने आई है कि गूगल मैप पर ज्ञानवापी मस्जिद का नाम बदलकर ज्ञानवापी मंदिर करने के जुड़ा एक विवादित मेल भेजा गया है, जिस पर स्कूल ने अपनी सफाई दी है। पूरा मामला बेंगलुरु की स्कूल से जुड़ा है, जहां एक स्कूल के पूर्व छात्रों को 20 मई को ईमेल पर मस्जिद विवाद के बाद उन्हें गूगल मैप पर ज्ञानवापी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मंदिर में बदलने के लिए कहा गया है।
पूरे मुद्दे पर स्कूल ने दी सफाई बेंगलुरु के न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ईमेल बिना उचित जांच प्रक्रिया के भेजा गया था। स्कूल के मुताबिक कुछ धार्मिक भावनाओं के असम्मान को लेकर भेजे गए ईमेल की रिपोर्ट हमारे संज्ञान में आई है और इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ देखा जा रहा है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ईमेल उचित स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं के बिना भेजा गया था। हम भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता पर गर्व करते हैं, हम अपने स्कूल में जो कुछ भी करते हैं, उसका हर दिन पालन करते हैं।
जानिए ईमेल में क्या कहा गया?
बता दें कि पूर्व छात्रों को भेजे गए इस ईमेल में लिखा गया है कि सभी से अनुरोध है कि कृपया गूगल मैप पर ज्ञानवापी मस्जिद के बजाय ज्ञानवापी मंदिर के रूप में अपडेट करें। साथ ही बताया गया कि सभी लोग इस तब तक करें, जब तक गूगल इसे मंदिर के रूप अपडेट ना कर दें। कृपया गूगल मैप खोलें। ज्ञानवापी मंदिर को सर्च करें लेकिन आप इसे ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में देखेंगे। फिर सुझाव पर क्लिक करें और नाम बदलें या अन्य विवरण ज्ञानवापी मंदिर के रूप में लिखें और हिंदू मंदिर के रूप में उल्लेख करें और इसे भेजें।
एक पूर्व छात्रा के पास पहुंचा ईमेल जानकारी के मुताबिक हवाई में रहने वाली एक पूर्व छात्र प्रीति कृष्णमूर्ति को 20 मई को विवादास्पद ईमेल मिला। उसने स्कूल के चौंकाने वाले इस ईमेल को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। उसने लिखा कि जब मुझे ईमेल मिला तो मैं चौंक गई, इसलिए नहीं कि यह मेरे स्कूल द्वारा भेजा गया था, बल्कि इसलिए कि इस तरह का ईमेल एक स्कूल द्वारा भेजा गया था।

25 May, 2022

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंच पर भाषण के दौरान जूता फेंक कर हमला किया
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
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