भोपाल,२४ जुलाई ; सेशन कोर्ट ने २३ साल पहले हुए बहुचर्चित एएसआई माधव सिंह रघुवंशी हत्याकांड के आरोपित शिब्बू उर्फ सुभाष पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसआर सोनम की अदालत ने आरेापित पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। रेत का अवैध खनन रोकने का माधव सिंह को बेलखेड़ा के समीप कुसली छारौआ रेतघाट पर गोली व बम से हमला कर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के अनुसार, २३ अप्रैल १९९९ को माधव सिंह रघुवंशी एसआई कौशल सिंह के साथ चोरी की एक वारदात की जांच करने जा रहे थे। इसी दौरान गोलू, वैभव, गुलाब व शिब्बू ने उन पर गोली चलाई व बम मारा। शिब्बू व अन्य के खिलाफ अदालत में मामला पेश किया गया था।