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मध्यप्रदेश

पर्यावरण नियमों का उल्लंघन:जल प्रदूषण फैलाने पर सोयाबीन कंपनी कर्मचारी को, डेढ़ साल की जेल

भोपाल 11 दिसंबर ; सोयाबीन तेल की कंपनी कृति न्यूट्रीएंट्स लिमिटेड पर जल प्रदूषण फैलाने के मामले में देवास जिला कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी के फैक्ट्री मैनेजर शैलेंद्र सिंह भाटी को डेढ़ साल का सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने पर हुई है।कंपनी के ईटीपी से लिए गए पानी के सैंपल निर्धारित मानक पर खरे नहीं उतरे थे। इस संबंध में कंपनी का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे।
कंपनी पर यह कार्रवाई मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के अफसरों ने 10 नवंबर 2014 को की थी। इसमें उन्होंने ईटीपी से निकलने वाले ट्रीटेड पानी का नमूना लेकर उसे जांच के लिए भेजा था, जो फेल हो गया। इस पर विभाग ने कंपनी पर कार्रवाई करते हुए केस कोर्ट में लगाया। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यशपाल सिंह ने उक्त प्रकरण में कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया।

11 December, 2022

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